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उन्नाव : दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा, न्यायालय में मुकरा, मुकदमा दर्ज

Mon, 18 Jul 2022 11:55 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 18 Jul 2022 11:55 PM IST
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dowry case victim refuses to give  bayan in court
उन्नाव। एक साल पहले दामाद पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला कोर्ट में गवाही के दौरान आरोप से मुकर गया। न्यायाधीश ने वादी के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने का मुकदमा (परिवाद) दर्ज कराया है। वहीं दहेज हत्या के आरोपी दामाद को दोषमुक्त कर दिया।
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बीघापुर थानाक्षेत्र के गांव सिकंदरपुर कर्ण निवासी लक्ष्मी की शादी सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बायां तालाब निवासी अनिल के साथ वर्ष 2019 में हुई थी। 18 अगस्त 2021 को लक्ष्मी का शव घर में फंदे से लटका मिला था। पिता हनुमान ने दामाद अनिल पर दहेज के लिए प्रताड़ित और हत्या करने सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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अनिल ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था और तब से जेल में है। मुकदमा जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में चल रहा था। मुकदमे में सुनवाई के दौरान वादी हनुमान गवाही में आरोप से मुकर गया। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। अधिवक्ता आकाश श्रीवास्तव की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह ने अनिल को मुकदमे से बरी कर दिया और हनुमान पर झूठी एफआईआर लिखाने और गवाही में मुकरने व मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है।
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न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता
उन्नाव। साथी अधिवक्ता अखिलेश वर्मा को जेल भेजे जाने के प्रकरण में उन्नाव बार एसोसिएशन ने आपात बैठक बुलाई। सभी ने एकजुट होकर न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया। महामंत्री बृजेंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि सोमवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। (संवाद)
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