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सह आरोपी के उम्र संबंधी दस्तावेज पेश
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उन्नाव। आधार कार्ड के जरिये नाबालिग को बालिग करार देकर मुख्य आरोपी के साथ जेल भेजने वाली पुलिस ने अब स्कूल से मिले सह आरोपी के उम्र संबंधी दस्तावेजों के साथ एक पत्र सोमवार को न्यायालय में पेश किया है।
पुलिस ने इस पत्र में स्कूल के दस्तावेजों के आधार पर सह आरोपी को नाबालिग बताया है। न्यायालय ने मुख्य आरोपी के साथ मंगलवार को सह आरोपी को तलब किया है। मंगलवार को न्यायालय का आदेश आएगा।
असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव में बुआ-भतीजी की हत्या व चचेरी बहन की हत्या के प्रयास में मुख्य आरोपी विनय के साथ पुलिस ने सह आरोपी को बालिग करार देकर गिरफ्तार किया था।
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सह आरोपी के पिता ने उसे कक्षा पांच का छात्र बता स्कूल के दस्तावेजों के आधार पर उम्र 14 वर्ष बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई थी।
मामला चर्चा में आने पर पुलिस ने विवेचना के क्रम में सह आरोपी के स्कूल से उम्र संबंधी प्रपत्र प्राप्त किए। प्रपत्राें के आधार पर सीओ पुरवा रमेशचंद्र प्रलयंकर ने सह आरोपी को 14 साल का बताया था। सोमवार को विवेचक ओमप्रकाश रजक ने उसके स्कूल के दस्तावेजों के साथ सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मंगलवार को सह आरोपी के साथ विवेचक को तलब किया है।
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पुलिस ने इस पत्र में स्कूल के दस्तावेजों के आधार पर सह आरोपी को नाबालिग बताया है। न्यायालय ने मुख्य आरोपी के साथ मंगलवार को सह आरोपी को तलब किया है। मंगलवार को न्यायालय का आदेश आएगा।
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असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव में बुआ-भतीजी की हत्या व चचेरी बहन की हत्या के प्रयास में मुख्य आरोपी विनय के साथ पुलिस ने सह आरोपी को बालिग करार देकर गिरफ्तार किया था।
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सह आरोपी के पिता ने उसे कक्षा पांच का छात्र बता स्कूल के दस्तावेजों के आधार पर उम्र 14 वर्ष बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई थी।
मामला चर्चा में आने पर पुलिस ने विवेचना के क्रम में सह आरोपी के स्कूल से उम्र संबंधी प्रपत्र प्राप्त किए। प्रपत्राें के आधार पर सीओ पुरवा रमेशचंद्र प्रलयंकर ने सह आरोपी को 14 साल का बताया था। सोमवार को विवेचक ओमप्रकाश रजक ने उसके स्कूल के दस्तावेजों के साथ सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मंगलवार को सह आरोपी के साथ विवेचक को तलब किया है।