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कोर्ट में पेश नहीं हुए सदर और पुरवा विधायक

Fri, 26 Nov 2021 10:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Nov 2021 10:54 PM IST
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उन्नाव। पूर्व के विधानसभा चुनावों में सदर व पुरवा विधायक पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमों की शुक्रवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। बीमारी का कारण बता दोनों विधायक कोर्ट में पेश नहीं हुए। हालांकि पुरवा विधायक पर दर्ज मुकदमें में उस समय एसडीएम पुरवा रहे संगमलाल प्रतापगढ़ से गवाही देने कोर्ट पहुंचे। सदर विधायक के दो मुकदमों में सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी और अयोध्या में तैनात निरीक्षक की गवाही हुई।
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पुरवा विधायक अनिल सिंह पर वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा पुरवा कोतवाली में दर्ज हुआ था। शुक्रवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में विधायक पेश नहीं हुए। उनके वकील ने बीमारी का प्रार्थना पत्र लगाया। हालांकि इस मुकदमे में मौजूदा समय में प्रतापगढ़ में तैनात एसडीएम संगमलाल ने गवाही दी। वकील ने जिरह भी की। सुनवाई की अगली तारीख सात दिसंबर तय की गई है।
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सदर विधायक पंकज गुप्ता पर वर्ष 1999, 2012, 2017 में अचार संहिता उल्लंघन के पांच मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2017 के मुकदमे में अयोध्या पुलिस लाइन में तैनात रामस्वरूप यादव की गवाही व जिरह हुई। वर्ष 2012 के मुकदमे में सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी रामकुमार पाल की गवाही व जिरह हुई। सुनवाई की अगली तारीख 8 दिसंबर तय की गई है।
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