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दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Tue, 29 Mar 2022 11:48 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Mar 2022 11:48 PM IST
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court news
उन्नाव। 24 साल पुराने मुकदमे में पुरवा के पूर्व विधायक सहित 49 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराने वाले दरोगा पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दरोगा के हाजिर न होने पर एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले वादी दरोगा के कोर्ट में हाजिर न होने पर मौरावां एसओ पर दो हजार का जुर्माना भी लग चुका है। वहीं मंगलवार को पूर्व विधायक ने पेशी पर पहुंचकर गवाह का इंतजार किया। गवाह के न पहुंचने पर अगली तारीख दी गई है।
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1998 में मौरावां थाने के दरोगा गुरुदीप ग्रेवाल ने पुरवा के पूर्व विधायक उदयराज सहित 49 लोगों पर थाने में बलवा, मारपीट, गालीगलौज व सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वर्तमान में मुकदमा एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई थी। इसमें रिपोर्ट दर्ज कराने वाले दरोगा गुरुदीप को गवाही देने के लिए प्रस्तुत होना था। पूर्व विधायक उदयराज तो पेशी पर पहुंचे पर दरोगा नहीं आया। इससे पहले सम्मन भेजने के बाद भी दरोगा हाजिर नहीं हुआ था। इस पर कोर्ट ने एसओ मौरावां सुधीर कुमार सिंह पर वादी/गवाह को कोर्ट में हाजिर न करने पर दो हजार का जुर्माना लगाया गया था। मंगलवार को कोर्ट ने दरोगा गुरुदीप ग्रेवाल के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। वहीं पूर्व विधायक को पेशी की अगली तारीख पांच अप्रैल दी गई है।
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