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Sultanpur News: सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो भाइयों को 20 साल की सजा
Fri, 06 Jun 2025 12:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 06 Jun 2025 12:37 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार की अदालत ने दो भाइयों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हलियापुर के एक गांव की रहने वाली पीड़िता किशोरी के पिता ने 23 सितंबर 2018 की घटना बताते हुए अयोध्या जिले के कुमारगंज के इटौजा निवासी सगे भाई प्रदीप और राजकुमार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप के मुताबिक, वादी की पुत्री को 19 सितंबर 2018 को आरोपियों ने फोन करके दुकान पर बुलाया। इसके बाद उसे ले गए और चाकू के बल पर आरोपी राजकुमार यादव ने दुष्कर्म किया। उसके भाई प्रदीप ने भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। खोजबीन करते उसका भाई घटनास्थल पर पहुंचा तो पीड़िता की चप्पल व कपड़ा आरोपियों की छत पर मिला।
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वादी की तहरीर पर दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक दोनों भाइयों जरिए घटना को अंजाम देने की बात को साबित किया। स्पेशल जज ने मामले में दोनों भाइयों को पॉक्सो एक्ट की धारा व धमकी के आरोप में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने सामूहिक दुुष्कर्म में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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सुल्तानपुर। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार की अदालत ने दो भाइयों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हलियापुर के एक गांव की रहने वाली पीड़िता किशोरी के पिता ने 23 सितंबर 2018 की घटना बताते हुए अयोध्या जिले के कुमारगंज के इटौजा निवासी सगे भाई प्रदीप और राजकुमार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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आरोप के मुताबिक, वादी की पुत्री को 19 सितंबर 2018 को आरोपियों ने फोन करके दुकान पर बुलाया। इसके बाद उसे ले गए और चाकू के बल पर आरोपी राजकुमार यादव ने दुष्कर्म किया। उसके भाई प्रदीप ने भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। खोजबीन करते उसका भाई घटनास्थल पर पहुंचा तो पीड़िता की चप्पल व कपड़ा आरोपियों की छत पर मिला।
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वादी की तहरीर पर दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक दोनों भाइयों जरिए घटना को अंजाम देने की बात को साबित किया। स्पेशल जज ने मामले में दोनों भाइयों को पॉक्सो एक्ट की धारा व धमकी के आरोप में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने सामूहिक दुुष्कर्म में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।