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Sultanpur News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में तीन आरोपी दोषी
Thu, 20 Apr 2023 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 20 Apr 2023 12:15 AM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोषी आरोपियों को सजा सुनाने के लिए 20 अप्रैल की तिथि नियत की है। मामला कुड़वार थाने से जुड़ा है।
विशेष लोक अभियोजक राजेश द्विवेदी के मुताबिक कुड़वार थाने के एक गांव की किशोरी का 17 सितंबर 2017 को आरोपी सवन ने अपहरण कर लिया था। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर सवन के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था। जांच में पता चला कि सवन ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया था।
विवेचना में पुलिस ने गांव के ही ऊदल व पवन को अपहरण करने में सहयोग करने का जिम्मेदार बताते हुए आरोपी बना दिया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
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मामले की सुनवाई कर रहीं स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा ने आरोपियों सवन, ऊदल व पवन को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट तीनों आरोपियों को बृहस्पतिवार को सजा सुनाएगी।
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विशेष लोक अभियोजक राजेश द्विवेदी के मुताबिक कुड़वार थाने के एक गांव की किशोरी का 17 सितंबर 2017 को आरोपी सवन ने अपहरण कर लिया था। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर सवन के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था। जांच में पता चला कि सवन ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया था।
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विवेचना में पुलिस ने गांव के ही ऊदल व पवन को अपहरण करने में सहयोग करने का जिम्मेदार बताते हुए आरोपी बना दिया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
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मामले की सुनवाई कर रहीं स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा ने आरोपियों सवन, ऊदल व पवन को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट तीनों आरोपियों को बृहस्पतिवार को सजा सुनाएगी।