फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   The court sent an order to the DGP, DM, and SP.

Sultanpur News: कोर्ट ने डीजीपी व डीएम-एसपी को भेजा आदेश

Thu, 15 Oct 2026 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 15 Oct 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
The court sent an order to the DGP, DM, and SP.
सुल्तानपुर। विकास कार्यों के नाम पर 8.13 लाख रुपये के शासकीय धन के दुरुपयोग के मामले में आरोपी ग्राम प्रधान अमर बहादुर यादव की जमानत अर्जी अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। सह आरोपी ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) की गिरफ्तारी नहीं होने और विवेचक की कार्यशैली पर अदालत ने नाराजगी जताई। निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के लिए डीजीपी, डीएम इंद्रजीत सिंह व एसपी विनीत जायसवाल को पत्र भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही की गई कार्रवाई और जांच की प्रगति से अवगत कराने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन


गोसाईंगंज थाने के चांदपुर सैदोपट्टी के एडीओ पंचायत प्रकाश कुमार मिश्र ने 12 नवंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक, 29 अगस्त 2025 को दूधनाथ यादव व अन्य ने कूरेभार ब्लॉक समेत विभिन्न स्थानों पर ग्राम विकास कार्यों में अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत की थी। जांच में ग्राम प्रधान अमर बहादुर यादव और ग्राम विकास अधिकारी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता सामने आने के बाद जिलाधिकारी के अनुमोदन से प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विज्ञापन


पुलिस ग्राम प्रधान को जेल भेज चुकी है, जबकि सह आरोपी वीडीओ अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विवेचक को तलब किया। पूछताछ में पता चला कि मामले से जुड़े कई साक्ष्य वीडीओ के पास हैं। विवेचक की कार्रवाई में रुचि नहीं दिखने पर अदालत ने नाराजगी जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed