{"_id":"6ad11402b6e41baf130fe2c7","slug":"the-court-sent-an-order-to-the-dgp-dm-and-sp-sultanpur-news-c-103-1-slko1043-167390-2026-10-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: कोर्ट ने डीजीपी व डीएम-एसपी को भेजा आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: कोर्ट ने डीजीपी व डीएम-एसपी को भेजा आदेश
Thu, 15 Oct 2026 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। विकास कार्यों के नाम पर 8.13 लाख रुपये के शासकीय धन के दुरुपयोग के मामले में आरोपी ग्राम प्रधान अमर बहादुर यादव की जमानत अर्जी अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। सह आरोपी ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) की गिरफ्तारी नहीं होने और विवेचक की कार्यशैली पर अदालत ने नाराजगी जताई। निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के लिए डीजीपी, डीएम इंद्रजीत सिंह व एसपी विनीत जायसवाल को पत्र भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही की गई कार्रवाई और जांच की प्रगति से अवगत कराने का निर्देश दिया है।
गोसाईंगंज थाने के चांदपुर सैदोपट्टी के एडीओ पंचायत प्रकाश कुमार मिश्र ने 12 नवंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक, 29 अगस्त 2025 को दूधनाथ यादव व अन्य ने कूरेभार ब्लॉक समेत विभिन्न स्थानों पर ग्राम विकास कार्यों में अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत की थी। जांच में ग्राम प्रधान अमर बहादुर यादव और ग्राम विकास अधिकारी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता सामने आने के बाद जिलाधिकारी के अनुमोदन से प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ग्राम प्रधान को जेल भेज चुकी है, जबकि सह आरोपी वीडीओ अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विवेचक को तलब किया। पूछताछ में पता चला कि मामले से जुड़े कई साक्ष्य वीडीओ के पास हैं। विवेचक की कार्रवाई में रुचि नहीं दिखने पर अदालत ने नाराजगी जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन
गोसाईंगंज थाने के चांदपुर सैदोपट्टी के एडीओ पंचायत प्रकाश कुमार मिश्र ने 12 नवंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक, 29 अगस्त 2025 को दूधनाथ यादव व अन्य ने कूरेभार ब्लॉक समेत विभिन्न स्थानों पर ग्राम विकास कार्यों में अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत की थी। जांच में ग्राम प्रधान अमर बहादुर यादव और ग्राम विकास अधिकारी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता सामने आने के बाद जिलाधिकारी के अनुमोदन से प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विज्ञापन
पुलिस ग्राम प्रधान को जेल भेज चुकी है, जबकि सह आरोपी वीडीओ अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विवेचक को तलब किया। पूछताछ में पता चला कि मामले से जुड़े कई साक्ष्य वीडीओ के पास हैं। विवेचक की कार्रवाई में रुचि नहीं दिखने पर अदालत ने नाराजगी जताई।
विज्ञापन