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एससी-एसटी छात्राओं को मिलेंगे तीन हजार रुपये
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
Updated Fri, 10 Jul 2015 11:05 PM IST
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केंद्र पुरोनिधानित इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकंडरी एजूकेशन योजना में एससी व एसटी छात्राओं को तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के दायरे में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की कक्षा आठ उत्तीर्ण सभी वर्ग की छात्राएं भी आएंगी। ऐसी छात्राओं को राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कक्षा नौ में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। डीआईओएस ने आवेदन के लिए सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर छात्राओं की सूची मांगी है।
माध्यमिक विद्यालयों की अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय की छात्राएं तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा आठ उत्तीर्ण सभी वर्ग की छात्राओं को राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ में प्रवेश लेने पर उन्हें तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना की पात्रता की प्रमुख शर्त में छात्रा की आयु 16 वर्ष से कम और अविवाहित होना है। साथ ही 18 वर्ष की आयु में छात्रा को यूपी बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। डीआईओएस ने सभी प्रधानाचार्यों से आवेदन के लिए छात्राओं की फेहरिश्त मांगी है। चयनित छात्राओं की राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में धनराशि जमा कराई जाएगी। छात्रा के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही वह धनराशि आहरित कर पाएगी।
डीआईओएस गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि योजना के लिए सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य को पत्र जारी कर छात्राओं की सूचना मांगी गई है। छात्राओं से संबंधित सूचना में छात्रा का नाम, पिता का नाम, डाक पता, जन्मतिथि, प्रवेश तिथि, आधार कार्ड नंबर, बचत खाता संख्या, बैंक का नाम, ब्रांच कोड व आईएफएससी कोड देना होगा।
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माध्यमिक विद्यालयों की अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय की छात्राएं तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा आठ उत्तीर्ण सभी वर्ग की छात्राओं को राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ में प्रवेश लेने पर उन्हें तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना की पात्रता की प्रमुख शर्त में छात्रा की आयु 16 वर्ष से कम और अविवाहित होना है। साथ ही 18 वर्ष की आयु में छात्रा को यूपी बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। डीआईओएस ने सभी प्रधानाचार्यों से आवेदन के लिए छात्राओं की फेहरिश्त मांगी है। चयनित छात्राओं की राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में धनराशि जमा कराई जाएगी। छात्रा के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही वह धनराशि आहरित कर पाएगी।
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डीआईओएस गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि योजना के लिए सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य को पत्र जारी कर छात्राओं की सूचना मांगी गई है। छात्राओं से संबंधित सूचना में छात्रा का नाम, पिता का नाम, डाक पता, जन्मतिथि, प्रवेश तिथि, आधार कार्ड नंबर, बचत खाता संख्या, बैंक का नाम, ब्रांच कोड व आईएफएससी कोड देना होगा।
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