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Sultanpur News: पाॅक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा

Sat, 20 Sep 2025 11:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 20 Sep 2025 11:46 PM IST
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POCSO court sentenced the culprit
सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को दो मामलों में किशोरी के अपहरण व धमकी के दोषी राहुल शुक्ल के खिलाफ अपना फैसला सुनाया।
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अदालत ने पहले मामले में अपहरण के दोषी को चार साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड व अपहरण और धमकी के दूसरे अपराध में पांच साल के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों मामलों की सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है।
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अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने आठ दिसंबर 2020 की पहली घटना बताते हुए मुंशीगंज थाने के पूरे शिवबख्स दूबे का पुरवा निवासी आरोपी राहुल शुक्ल उर्फ विनोद के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में संग्रामपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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वहीं, वादिनी ने दूसरी बार 25 जनवरी 2021 की घटना बताते हुए आरोपी राहुल शुक्ल के ही खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में संग्रामपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों मामलों का विचारण पाॅक्सो कोर्ट में चला।

कोर्ट ने आरोपी राहुल शुक्ल को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट की धारा में बरी कर दिया था, जबकि एक मामले में अपहरण और दूसरे मामले में अपहरण व धमकी का दोषी मानते हुए राहुल को पिछले बृहस्पतिवार को जेल भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की थी। शनिवार को अदालत ने दोषी की सजा पर फैसला सुनाते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
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