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Sultanpur News: बेटी की गवाही पर हत्यारे पिता को उम्रकैद

Wed, 08 Nov 2023 12:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 08 Nov 2023 12:43 AM IST
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Life imprisonment to murdered father on daughter's testimony
सुल्तानपुर। पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने मंगलवार को उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 80 फीसदी रकम वादी मुकदमा को देने का आदेश देते हुए उसे मृतका के बच्चों के परवरिश में खर्च होने का आदेश दिया है।
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डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र के मुताबिक बल्दीराय थाने के वलीपुर निवासी अर्जुन विश्वकर्मा की बहन मायावती की शादी घटना से करीब 20 वर्ष पूर्व इसी थाने के ग्राम पूरे गोसांई तुलाराम पंडित मौजा रैंचा के अजय विश्वकर्मा के साथ हुई थी। 20 मई 2020 को सुबह बाग गई मायावती की पति ने हंसिया से गला काटकर हत्या कर दी थी। मृतका के भाई अर्जुन ने आरोपी अजय विश्वकर्मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। मृतका की बेटी मधु घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह थी। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने पिछले चार नवंबर को आरोपी अजय विश्वकर्मा को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए मंगलवार की तारीख नियत की थी। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया, जहां डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र व बचाव पक्ष की ओर से सजा के बिंदु पर दलीलें पेश की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।
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गवाही के दौरान नहीं कांपे मधु के
मां की हत्या की चश्मदीद गवाह रही बेटी की गवाही कातिल पिता को सजा दिलाने में कारगर साबित हुई है। बेटी ने कोर्ट में दी गवाही में कहा था कि पापा ने हंसिया से मां का गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था। मर्डर से पहले पापा ने कहा था कि हंसिया से गला काटेंगे। कत्ल को अपनी आंखों से देखने वाली बेटी ने कहा कि उसे पापा से अब भी डर लगता है।
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मायावती की हत्या के केस में 19 नवंबर 2021 को अभियोजन पक्ष के पहले गवाह वादी मुकदमा अर्जुन की गवाही दर्ज की गई थी। पांच सितंबर 2022 को मृतका की बेटी मधु ने कोर्ट में गवाही दी थी।

चार बच्चों के सर से उठ गया था मां का साया
मृतका मायावती के चार बच्चे हैं। हत्या से तीन बेटियों व एक बेटे के सिर से मां का साया उठ गया था। घटना की गंभीरता को कोर्ट ने भी समझा था और आरोपी को जमानत नहीं दी थी। उसके जेल में रहने के दौरान ही केस की सुनवाई हुई।
मर्डर केस की प्रमुख बातें
चार्जशीट दाखिल-सात जुलाई 2020
केस सेशन कोर्ट को सुपुर्द-13 जनवरी 2021
आरोप तय-10 अगस्त 2021
गवाही शुरू-19 नवंबर 2021
आरोपी का बयान दर्ज-26 जून 2023
बहस पूरी-दो नवंबर 2023
फैसला-सात नवंबर 2023
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