फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Lawyers expressed strong opposition to three new laws

Sultanpur News: तीन नए कानूनों पर वकीलों ने जताया कड़ा विरोध

Sat, 06 Jul 2024 02:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 06 Jul 2024 02:56 AM IST
विज्ञापन
Lawyers expressed strong opposition to three new laws
सुल्तानपुर। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीन नए कानूनों पर बार एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। शुक्रवार को बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ वकीलों के साथ बैठक कर 11 सूत्री विरोध पत्र बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजने का निर्णय लिया। वकीलों ने तीनों कानूनों पर व्यापक विमर्श व संशोधन की जरूरत बताई है।
विज्ञापन



बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक जुलाई से पूरे देश मे लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य संहिता पर विरोध जताने के लिए जिला व तहसील अधिवक्ता संघ से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को दीवानी न्यायालय स्थित अधिवक्ता संघ भवन में बार एसोसिएशन की ओर से बैठक बुलाई गई, जिसमेें वकीलों ने तीन नए कानूनों की तमाम खामियां गिनाईं।
विज्ञापन



अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने नए साक्ष्य अधिनियम में भाव भंगिमा की धारा (315) पर चर्चा करते हुए कहा कि यह न्यायाधीशों की ओर से तय हो सकता है। इसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये तय नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र उपाध्याय ने कहा कि जो अभिलेख फाइल में हैं, उसे गवाहों को दिखाकर प्रदर्शन नहीं डाला जा सकता है। जीतेंद्र श्रीवास्तव ने नए साक्ष्य अधिनियम की कमियों का उजागर किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


काशी प्रसाद शुक्ल ने कहा कि अभियुक्तों की न्यायिक अभिरक्षा 60 व 90 दिन करने से पुलिस की मनमानी बढ़ जाएगी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पांडेय ने बताया कि वकीलों की ओर से 11 सूत्री आपत्तियां व सुझाव तैयार किया गया है। इसे बार काउंसिल को भेजा जाएगा। बैठक में पूर्व अध्यक्ष रामविशाल तिवारी, शिवमंगल शुक्ल, नागेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, रामफेर यादव, गिरिजा प्रसाद शुक्ल, सुधांशु श्रीवास्तव, सचिव आर्तमणि मिश्र आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed