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Sultanpur News: पत्नी को जलाकर मारने के प्रयास का आरोपी पति दोषी करार

Wed, 10 Sep 2025 12:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 10 Sep 2025 12:50 AM IST
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Husband accused of trying to kill wife by burning her found guilty
सुल्तानपुर। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को जलाकर मारने का प्रयास करने के आरोपी पति रेहान को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ निशा सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय किया है।
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अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के ऊंचगांव के रहने वाले आरोपी रेहान के साथ रायबरेली जिले की मऊ-डीह निवासी रुकसाना की शादी 26 अप्रैल 2014 को हुई थी। आरोप के मुताबिक पति रेहान, सास मोसिना, ननद शहरीन व आफरीन व ससुर शहाबुद्दीन वादिनी से 1.20 लाख रुपये नकद व अन्य सामान देने की मांग करते रहे। पीड़िता के मुताबिक 28 अगस्त 2015 की रात आरोपी ससुरालीजनों ने उन्हें कमरे में बंद कर उनके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया, उन्होंने किसी तरीके से जान बचाई।
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तहरीर पर 31 अगस्त 2015 को बाजार शुकुल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान चार नामजद आरोपी ससुरालीजनों को क्लीनचिट दे दी, जबकि मात्र आरोपी पति रेहान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले का ट्रायल के एडीजे चतुर्थ की अदालत में चल रहा है। मंगलवार को हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं के आरोपी रेहान को अदालत ने दोषी करार दिया।
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