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Sultanpur News: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में बहस टली
Sat, 18 Jul 2026 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 18 Jul 2026 11:51 PM IST
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सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में शनिवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई बाधित रही। इस मामले में बहस के लिए पांच अगस्त की तारीख तय की गई है।
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप था कि सांसद राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। पूर्व में अदालत ने मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा पेश करने एवं फाइनल बहस के लिए कार्यवाही तय की थी।
इसी बीच परिवादी विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए अर्जी दी गई। अदालत ने परिवादी की अर्जी पिछली दो मई को खारिज कर दी थी। परिवादी भाजपा नेता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल, तीन दिन पहले भाजपा नेता की निगरानी याचिका भी खारिज हो गई। इससे सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। संवाद
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कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप था कि सांसद राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। पूर्व में अदालत ने मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा पेश करने एवं फाइनल बहस के लिए कार्यवाही तय की थी।
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इसी बीच परिवादी विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए अर्जी दी गई। अदालत ने परिवादी की अर्जी पिछली दो मई को खारिज कर दी थी। परिवादी भाजपा नेता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल, तीन दिन पहले भाजपा नेता की निगरानी याचिका भी खारिज हो गई। इससे सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। संवाद
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