{"_id":"5e35c7418ebc3e4b0c3b29c3","slug":"four-accused-surrender-sultanpur-news-lko50614521","type":"story","status":"publish","title_hn":"इसौली के पूर्व विधायक समेत चार आरोपियों ने किया सरेंडर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इसौली के पूर्व विधायक समेत चार आरोपियों ने किया सरेंडर
विज्ञापन
सुल्तानपुर। धनपतगंज ब्लॉक परिसर में भाजपा समर्थक पर हमला करने के मामले में आरोपी इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत चार आरोपियों ने शनिवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट पीके जयंत की कोर्ट में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने पूर्व विधायक समेत चारों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है। मामला कूरेभार थाने से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 28 अगस्त 2019 को धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय वयोश्री एंव एडिप योजना का आयोजन किया गया था। कूरेभार थाने के महमूदपुर गांव निवासी भाजपा समर्थक उत्तम सिंह अपने पास-पड़ोस के लोगों को योजना का लाभ दिलाने के लिए ब्लॉक मुख्यालय गए थे।
आरोप है कि इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह अपने कई समर्थकों के साथ ब्लॉक परिसर पहुंचे और उत्तम सिंह पर हमला कर दिया था। मामले में पुलिस ने उत्तम की तहरीर पर पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह, लोहंगी धनपतगंज निवासी सुनील उर्फ डब्लू सिंह, कामापुर सरैया भरथी निवासी संजीव दुबे, मायंग निवासी अंशू सिंह व पप्पू सिंह, बेनौता गांव निवासी रामनयन गोसाईं और बल्दीराय थाने के बिसावां गांव निवासी अतुल सिंह के खिलाफ बलवा, हमला करने, गाली देने व धमकाने का केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
इसी मामले में आरोपी इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह, समर्थक सुुनील, अतुल व संजीव ने शनिवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट पीके जयंत की कोर्ट में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुद्र प्रताप उर्फ मदन सिंह व अभियोजन पक्ष से एडीजीसी क्रिमिनल राघवेंद्र विक्रम सिंह की बहस सुनने के बाद पूर्व विधायक समेत चारों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 28 अगस्त 2019 को धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय वयोश्री एंव एडिप योजना का आयोजन किया गया था। कूरेभार थाने के महमूदपुर गांव निवासी भाजपा समर्थक उत्तम सिंह अपने पास-पड़ोस के लोगों को योजना का लाभ दिलाने के लिए ब्लॉक मुख्यालय गए थे।
विज्ञापन
आरोप है कि इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह अपने कई समर्थकों के साथ ब्लॉक परिसर पहुंचे और उत्तम सिंह पर हमला कर दिया था। मामले में पुलिस ने उत्तम की तहरीर पर पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह, लोहंगी धनपतगंज निवासी सुनील उर्फ डब्लू सिंह, कामापुर सरैया भरथी निवासी संजीव दुबे, मायंग निवासी अंशू सिंह व पप्पू सिंह, बेनौता गांव निवासी रामनयन गोसाईं और बल्दीराय थाने के बिसावां गांव निवासी अतुल सिंह के खिलाफ बलवा, हमला करने, गाली देने व धमकाने का केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
इसी मामले में आरोपी इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह, समर्थक सुुनील, अतुल व संजीव ने शनिवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट पीके जयंत की कोर्ट में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुद्र प्रताप उर्फ मदन सिंह व अभियोजन पक्ष से एडीजीसी क्रिमिनल राघवेंद्र विक्रम सिंह की बहस सुनने के बाद पूर्व विधायक समेत चारों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।