फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Discharge petition of rape accused Inspector Nishu Tomar rejected

Sultanpur News: दुष्कर्म के आरोपी इंस्पेक्टर नीशू तोमर की उन्मोचन अर्जी खारिज

Thu, 18 Sep 2025 12:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 18 Sep 2025 12:54 AM IST
विज्ञापन
Discharge petition of rape accused Inspector Nishu Tomar rejected
सुल्तानपुर। महिला आरक्षी से दुष्कर्म के आरोप से जुड़े मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जज जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत का बुधवार को आरोपी इंस्पेक्टर नीशू तोमर की उन्मोचन अर्जी (अपराध से मुक्त करने) पर फैसला सामने आया। कोर्ट ने आरोपी इंस्पेक्टर की उन्मोचन अर्जी को निराधार पाते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने आरोप तय करने की सुनवाई के लिए 25 सितंबर को नीशू तोमर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
विज्ञापन

कोतवाली नगर में महिला आरक्षी ने 14 जुलाई 2022 को इंस्पेक्टर नीशू तोमर के खिलाफ यौन शोषण समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में लंबे समय तक नीशू तोमर गैरहाजिर रहे। करीब डेढ़ वर्ष तक मामले की तफ्तीश चली। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर ने अपनी जांच पूरी करते हुए सामान्य धाराओं में आरोप पत्र पेश किया था। पुलिस की विवेचना पर सवाल उठाते हुए पीड़िता आरक्षी ने सीजेएम कोर्ट में प्रोटेस्ट अर्जी देकर आपत्ति जताई। सीजेएम ने आठ अप्रैल 2024 को पुलिस की विवेचना में कमी पाते हुए आरोपी नीशू तोमर को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में सुनवाई के लिए तलब करने का आदेश जारी कर दिया।
विज्ञापन

सीजेएम कोर्ट के इस आदेश को नीशू तोमर ने जिला जज की अदालत में चुनौती दी। 27 जून 2024 को जिला जज की कोर्ट ने भी उनकी निगरानी अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने राहत पाने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर किया। उसे भी हाईकोर्ट ने चार सितंबर 2024 को खारिज कर दिया। अंत में उन्हें कोर्ट की कार्यवाही का सामना करना पड़ा, और उन्हें हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। इस मामले का ट्रायल एफटीसी प्रथम की अदालत में चल रहा है, जहां पर नीशू तोमर ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए उन्मोचन अर्जी दी थी। पिछली पेशी पर दोनों पक्षों को सुनकर अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed