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Sultanpur News: राज्य सभा सांसद के खिलाफ प्रोटेस्ट अर्जी पर टली बहस
Sun, 16 Aug 2026 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 16 Aug 2026 11:48 PM IST
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सुल्तानपुर। आम आदमी पार्टी से राज्य सभा सांसद संजय सिंह व तत्कालीन नपा अध्यक्ष प्रत्याशी डाॅ. संदीप शुक्ल के खिलाफ दर्ज हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एसआई मुकेश पटेल की तरफ से पेश प्रोटेस्ट अर्जी पर एमपी-एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को बहस की कार्यवाही बाधित रही। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख तय की गई है।
कोतवाली नगर के तत्कालीन उप निरीक्षक मुकेश कुमार पटेल ने सात मई 2023 की घटना बताते हुए राज्य सभा सांसद संजय सिंह एवं आम आदमी पार्टी से तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी डॉ. संदीप कुमार शुक्ल एवं कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस केस में पुलिस ने कोई अपराध नहीं पाया जाना बताते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने के लिए उप निरीक्षक मुकेश पटेल की तरफ से लंबे समय से लापरवाही बरती जा रही थी। फिलहाल कोर्ट की चेतावनी के बाद उनकी तरफ से प्रोटेस्ट अर्जी पेश की गई। एसआई मुकेश पटेल के मुताबिक उन्होंने घटना से जुड़े वीडियो व अन्य साक्ष्य विवेचक को उपलब्ध कराए थे, लेकिन विवेचक ने उसे विवेचना का अंग नहीं बनाया और आरोपियों को क्लीनचिट दे दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट अर्जी दी है।
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कोतवाली नगर के तत्कालीन उप निरीक्षक मुकेश कुमार पटेल ने सात मई 2023 की घटना बताते हुए राज्य सभा सांसद संजय सिंह एवं आम आदमी पार्टी से तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी डॉ. संदीप कुमार शुक्ल एवं कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस केस में पुलिस ने कोई अपराध नहीं पाया जाना बताते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने के लिए उप निरीक्षक मुकेश पटेल की तरफ से लंबे समय से लापरवाही बरती जा रही थी। फिलहाल कोर्ट की चेतावनी के बाद उनकी तरफ से प्रोटेस्ट अर्जी पेश की गई। एसआई मुकेश पटेल के मुताबिक उन्होंने घटना से जुड़े वीडियो व अन्य साक्ष्य विवेचक को उपलब्ध कराए थे, लेकिन विवेचक ने उसे विवेचना का अंग नहीं बनाया और आरोपियों को क्लीनचिट दे दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट अर्जी दी है।
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