फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Criminal history of the accused in the Azad Verma murder case summoned

Sultanpur News: आजाद वर्मा हत्याकांड के आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब

Fri, 16 Oct 2026 12:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 16 Oct 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Criminal history of the accused in the Azad Verma murder case summoned
सुल्तानपुर। आजाद वर्मा हत्याकांड में जेल भेजे गए अभिषेक वर्मा की तरफ से जिला जज सुनील कुमार की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई है। बुधवार को सामने आई जानकारी के मुताबिक जिला जज सुनील कुमार ने आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री एवं अभियोजन प्रपत्र तलब करते हुए जमानत पर सुनवाई के लिए 17 अक्तूबर की तारीख तय की है।
विज्ञापन

गोसाईगंज थाने के जासापारा-कारीबहार निवासी वादी बादल वर्मा ने 28 जून की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में अपने भाई आजाद वर्मा की हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में आरोपी अशोक पांडेय सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी। उन्हें जेल भेजने के दो महीने बाद उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने का दावा करते हुए विवेचक ने रिहाई की मांग की। गोसाईगंज थाने के कारीबहार-जासापरा निवासी आरोपी अभिषेक वर्मा पुत्र विजय बहादुर वर्मा व अभिषेक वर्मा पुत्र रामजनक वर्मा को नौ जुलाई को लखनऊ से गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन

विवेचक धीरेंद्र वर्मा ने इस मामले में हत्या की धारा हटाकर आरोपी अभिषेक वर्मा पुत्र विजय बहादुर वर्मा के खिलाफ गैरइरादतन हत्या व आर्म्स एक्ट व आरोपी अभिषेक वर्मा पुत्र राम जनक के खिलाफ मात्र गैरइरादतन हत्या के आरोप में चार्जशीट पेश की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed