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प्रधानपति समेत सात के खिलाफ धोखाधड़ी का केस

Tue, 14 Jul 2015 10:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर Updated Tue, 14 Jul 2015 10:24 PM IST
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गौरीगंज। बैनामें में दर्ज रकबे से ज्यादा भूमि पर कब्जा और कूटरचित दस्तावेज के सहारे इसका एक हिस्सा विक्रय व क्रय करना कुछ लोगों को महंगा पड़ा। कोर्ट के आदेश पर सोमवार शाम मुंशीगंज पुलिस ने अमेठी तहसील के गांव त्रिलोकपुर की ग्राम प्रधान के पति समेत सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।

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गांव टेरी थाना मुंशीगंज निवासी देवेंद्र कुमार उपाध्याय के पिता स्व. स्वामीनाथ ने 18 मई 2010 को रायबरेली-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अपनी भूमि का एक हिस्सा गांव सरायखेमा थाना मुंशीगंज निवासी रामप्रताप सिंह को बैनामा किया था। बैनामें के बाद रामप्रताप को क्रय की गई भूमि पर नापजोख के बाद कब्जा भी मिल गया था। देवेंद्र कुमार उपाध्याय की मानें तो बाद में रामप्रताप ने खरीदी गई भूमि से अधिक भूमि का बैनामा टेरी की ही सुषमा यादव पत्नी शंभूनाथ यादव को कर दिया।
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 कूटरचित दस्तावेज के आधार पर हुए इस बैनामेे में अजय कुमार यादव, बृजेश कुमार यादव ने गवाही दी थी। मामले का खुलासा हुआ जब सुषमा यादव व उनके परिवारीजनों ने बेची गई भूमि से अधिक पर कब्जा शुरू किया। मामले की जानकारी होने के बाद देवेंद्र ने थाने में शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में देवेंद्र कोर्ट गए और प्राथमिकी दर्ज कराने की गुहार लगाई।
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कोर्ट के आदेश पर सोमवार शाम मुंशीगंज पुलिस ने सरायखेमा निवासी रामप्रताप सिंह व टेरी निवासी सुषमा देवी, उनके पति शंभूनाथ यादव, पुत्रगण अयोध्या प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और गवाह अजय कुमार व बृजेश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। गौरतलब है कि सुषमा के पुत्र राजेंद्र की पत्नी मौजूदा समय त्रिलोकपुर की ग्राम प्रधान भी हैं। एसओ प्रहलाद सिंह ने केस दर्ज होने की पुष्टि की है।

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