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जिला जज ने ट्रांसफर की जमानत अर्जी
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
Updated Fri, 24 Jul 2015 11:41 PM IST
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सुल्तानपुर। भूपति भवन कांड में जेल में निरुद्घ चार अभियुक्तों की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज डॉ. नरेश कुमार बहल ने एडीजे प्रथम व स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट की कोर्ट में ट्रांसफर कर दी है। वकीलों के न्यायिक कार्य के बहिष्कार के चलते आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी।
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भूपति भवन कांड में जेल में निरुद्घ अरविंद सिंह उर्फ कल्लू, विजय सिंह, विवेक सिंह व ओमप्रकाश सिंह की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। वकीलों के न्यायिक कार्य के बहिष्कार के चलते आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई।
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जिला जज डॉ. नरेश कुमार बहल ने आरोपियों विजय सिंह, विवेक सिंह व ओमप्रकाश सिंह की जमानत अर्जी को सुनवाई के लिए अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। जिला जज ने एक अन्य आरोपी अरविंद सिंह कल्लू की जमानत अर्जी को स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट जयकृष्ण तिवारी की अदालत में ट्रांसफर किया है।
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गौरतलब है कि 24 सितंबर 2014 को अमेठी के भूपति भवन के पास हुए बवाल में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सिपाही विजय मिश्र की गोली लगने से मौत हो गई थी। बीते दिनों सत्र न्यायालय से अनंत विक्रम सिंह की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी।