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Sultanpur News: जिलाधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट से जमानती वारंट
Mon, 13 Jul 2026 01:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 13 Jul 2026 01:59 AM IST
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सुल्तानपुर। नगर निगम लखनऊ में नगर आयुक्त पद पर तैनात रह चुके जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह को सिविल अवमानना से जुड़े मामले मे हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जमानती वारंट जारी कर 15 जुलाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। हाइकोर्ट में पेश होने के पहले डीएम इंद्रजीत सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर की अदालत में हाजिर होकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराने की कार्यवाही पूरी करनी होगी।
लखनऊ के फरीदीनगर तहसील क्षेत्र के खरगापुर की रहने वाली याची मनराजी देवी ने 14 नवंबर 2018 में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सिविल अवमानना याचिका पेश की थी। मनराजी देवी की तरफ से पेश की गई अवमानना याचिका हाईकोर्ट में लंबित चल रही है। वर्तमान में याची मनराजी देवी के पति ओंकारनाथ शुक्ल एवं उनके पुत्र ऋषिकेश शुक्ल व अभिषेक शुक्ल याचिका की पैरवी कर रहे हैं।
गत 12 मई को हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में तत्कालीन नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को हाजिर होने का आदेश दिया था, फिलहाल वह नियत तिथि पर हाजिर नहीं हुए थे। नतीजतन गत सात जुलाई को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय व आलोक माथुर की बेंच ने जमानती वारंट जारी कर उन्हें 15 जुलाई की नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।
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लखनऊ के फरीदीनगर तहसील क्षेत्र के खरगापुर की रहने वाली याची मनराजी देवी ने 14 नवंबर 2018 में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सिविल अवमानना याचिका पेश की थी। मनराजी देवी की तरफ से पेश की गई अवमानना याचिका हाईकोर्ट में लंबित चल रही है। वर्तमान में याची मनराजी देवी के पति ओंकारनाथ शुक्ल एवं उनके पुत्र ऋषिकेश शुक्ल व अभिषेक शुक्ल याचिका की पैरवी कर रहे हैं।
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गत 12 मई को हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में तत्कालीन नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को हाजिर होने का आदेश दिया था, फिलहाल वह नियत तिथि पर हाजिर नहीं हुए थे। नतीजतन गत सात जुलाई को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय व आलोक माथुर की बेंच ने जमानती वारंट जारी कर उन्हें 15 जुलाई की नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।
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