{"_id":"6a85f67cc96f637b950cfb00","slug":"convict-sentenced-to-12-months-under-the-ndps-act-sultanpur-news-c-103-1-slko1043-163209-2026-08-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: एनडीपीएस एक्ट में दोषी को 12 माह की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: एनडीपीएस एक्ट में दोषी को 12 माह की सजा
Thu, 20 Aug 2026 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 20 Aug 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। नशीला पदार्थ बरामदगी के आरोप से जुड़े 13 साल पुराने मामले में एफटीसी द्वितीय/ स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट स्वतंत्र प्रकाश की कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी मो. दिलशाद को 12 माह के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के जामो थाने के तत्कालीन पुलिस अधिकारी ने जामो थाने के स्थानीय कस्बे के रहने वाले आरोपी मो. दिलशाद के खिलाफ नशीला पदार्थ बरामदगी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में चला। अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। (संवाद)
विज्ञापन
अमेठी जिले के जामो थाने के तत्कालीन पुलिस अधिकारी ने जामो थाने के स्थानीय कस्बे के रहने वाले आरोपी मो. दिलशाद के खिलाफ नशीला पदार्थ बरामदगी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में चला। अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। (संवाद)
विज्ञापन