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Sultanpur News: 23 साल पहले हुई हत्या के मामले में सीओ व थानाध्यक्ष तलब

Sat, 14 Jun 2025 12:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 14 Jun 2025 12:12 AM IST
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CO and police chief salary in murder case 23 years ago
सुल्तानपुर। करीब 23 साल पहले गोली मारकर हुई हत्या के मामले में शुक्रवार कोे स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने तत्कालीन सीओ रवींद्र कुमार सिंह और थानाध्यक्ष अरुण कुमार गौमम को तलब किया है। अगली तिथि पांच जुलाई तय की गई है।
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अमेठी जिले के जगदीशपुर थानेे के मड़वा निवासी गोपीचंद पासी ने छह अक्टूबर 2002 की शाम सात बजे हुई घटना का जिक्र करते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, उनके भाई हरिप्रसाद पासी के मक्के के खेत में गांव के ही आरोपी अवधेश बहादुर सिंह की गाय चर रही थी। जिसकी शिकायत करने हरिप्रसाद आरोपी के घर चले गए। इसके बाद वह घर लौटकर खाना खा रहे थे। तभी आरोपी अवधेश बहादुर सिंह व उनके पुत्र अशोक प्रताप सिंह, शेष प्रताप सिंह, बृजेश प्रताप सिंह व शिवफूल सिंह आए और विवाद करने लगेे।
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आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला व गोेली मारकर हरिप्रसाद की हत्या कर दी। इस मामले में पांचों आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में 23 वर्षों से ट्रायल लंबित है। इस मामले के आरोपी अशोक प्रताप सिंह की वर्ष 2024 में मृत्यु हो चुकी है। शेष चार लोगों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। यह मामला कोर्ट ने अति प्राचीनतम वाद की श्रेणी में चिह्नित किया है।
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