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दिल्ली के मुख्यमंत्री पर दर्ज केस में बीडीओ ने दी गवाही
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सुल्तानपुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दर्ज केस में बुधवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट योगेश यादव की अदालत में गौरीगंज के पूर्व बीडीओ की गवाही दर्ज की गई। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए पांच मई की तिथि नियत की है। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 20 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गौरीगंज के सैंठा चौराहे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभा की थी। उड़न दस्ता प्रभारी जग प्रसाद मौर्य ने गौरीगंज थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
इसी मामले में गौरीगंज ब्लॉक के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार बुधवार को गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश हुए। विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व बीडीओ की गवाही दर्ज की है। स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव ने मामले में अगली सुनवाई के लिए पांच मई की तिथि नियत की है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 20 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गौरीगंज के सैंठा चौराहे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभा की थी। उड़न दस्ता प्रभारी जग प्रसाद मौर्य ने गौरीगंज थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसी मामले में गौरीगंज ब्लॉक के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार बुधवार को गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश हुए। विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व बीडीओ की गवाही दर्ज की है। स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव ने मामले में अगली सुनवाई के लिए पांच मई की तिथि नियत की है।
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