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Sultanpur News: केजरीवाल के विदेश जाने पर रोक हटी
Tue, 09 Sep 2025 12:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 09 Sep 2025 12:47 AM IST
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सुल्तानपुर। आम आदमी पार्टी से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को अपने पूर्व आदेश में बड़ा बदलाव करते हुए उन्हें राहत दी है। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण के साथ-साथ बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति के बाहर जाने की इजाजत अरविंद केजरीवाल को दे दी है। अदालत ने विदेश जाने पर अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट को सूचना देने की शर्त रखी है।
वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में अमेठी जिले के मुसाफिरखाना और गौरीगंज थाने में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अलग-अलग मुकदमों में पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते छह अगस्त को अर्जी दी थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने खिलाफ चल रहे केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्यवाही स्थगित होने का भी तर्क रखा गया था।
अदालत ने उनकी अर्जी पर पासपोर्ट नवीनीकरण का आदेश देते हुए देश छोड़कर विदेश जाने के पूर्व कोर्ट की अनुमति लेने की शर्त रखी थी। हालांकि, उन्होंने कोर्ट की इस शर्त से तमाम व्यावहारिक दिक्कतें आने का तर्क अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखते हुए शर्तों में बदलाव की मांग की थी।
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वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में अमेठी जिले के मुसाफिरखाना और गौरीगंज थाने में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अलग-अलग मुकदमों में पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते छह अगस्त को अर्जी दी थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने खिलाफ चल रहे केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्यवाही स्थगित होने का भी तर्क रखा गया था।
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अदालत ने उनकी अर्जी पर पासपोर्ट नवीनीकरण का आदेश देते हुए देश छोड़कर विदेश जाने के पूर्व कोर्ट की अनुमति लेने की शर्त रखी थी। हालांकि, उन्होंने कोर्ट की इस शर्त से तमाम व्यावहारिक दिक्कतें आने का तर्क अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखते हुए शर्तों में बदलाव की मांग की थी।
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