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दर्ज हुई बल्दीराय ब्लॉक प्रमुख की गवाही
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सुल्तानपुर। ब्लॉक मुख्यालय धनपतगंज पर हुए बवाल के मामले में बुधवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की कोर्ट में बल्दीराय ब्लॉक प्रमुख की गवाही दर्ज की गई। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत की है। मामला कूरेभार थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
बुधवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की कोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह के पति व मौजूदा समय में बल्दीराय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह गवाही देने के लिए पेश हुए। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने ब्लॉक प्रमुख का मुख्य बयान दर्ज कराया। बचाव पक्ष ने उनसे जिरह पूरी की। उनकी गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने अन्य अभियोजन गवाहों को तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत कर दी है।
गौरतलब है कि पांच फरवरी 2016 को जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह, पति शिव कुमार सिंह व अन्य समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी समर्थित धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी नीलम कोरी का नामांकन दाखिल कराने धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय गई थीं। आरोप है कि उन पर वहां इसौली के पूर्व विधायक चद्रंभद्र सिंह सोनू व उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया था।
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मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह की तहरीर पर पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, यशभद्र सिंह मोनू समेत कई लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट समेत कई धाराओं के साथ ही एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय पर हुए बवाल के मामले में ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू की ओर से बल्दीराय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमला देवी यादव समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट व एसटी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था।
आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी जानकी देवी के साथ आरोपियों ने मारपीट, गालीगलौज व उत्पीड़न किया था। बुधवार को साक्षी बजरंगी लाल गुप्ता से बचाव पक्ष ने जिरह पूरी की। विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने साक्षी जानकी देवी का मुख्य बयान दर्ज कराया। मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
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बुधवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की कोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह के पति व मौजूदा समय में बल्दीराय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह गवाही देने के लिए पेश हुए। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने ब्लॉक प्रमुख का मुख्य बयान दर्ज कराया। बचाव पक्ष ने उनसे जिरह पूरी की। उनकी गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने अन्य अभियोजन गवाहों को तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत कर दी है।
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गौरतलब है कि पांच फरवरी 2016 को जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह, पति शिव कुमार सिंह व अन्य समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी समर्थित धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी नीलम कोरी का नामांकन दाखिल कराने धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय गई थीं। आरोप है कि उन पर वहां इसौली के पूर्व विधायक चद्रंभद्र सिंह सोनू व उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया था।
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मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह की तहरीर पर पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, यशभद्र सिंह मोनू समेत कई लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट समेत कई धाराओं के साथ ही एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय पर हुए बवाल के मामले में ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू की ओर से बल्दीराय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमला देवी यादव समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट व एसटी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था।
आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी जानकी देवी के साथ आरोपियों ने मारपीट, गालीगलौज व उत्पीड़न किया था। बुधवार को साक्षी बजरंगी लाल गुप्ता से बचाव पक्ष ने जिरह पूरी की। विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने साक्षी जानकी देवी का मुख्य बयान दर्ज कराया। मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।