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Sultanpur News: हमले के आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
Thu, 21 Aug 2025 01:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 21 Aug 2025 01:29 AM IST
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सुल्तानपुर। प्राणघातक हमले के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद गैरहाजिर रहने वाले आरोपी के खिलाफ एफटीसी द्वितीय कोर्ट के जज राकेश ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने आरोपी की हाजिरी माफी अर्जी खारिज करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया है। अदालत ने इय मामले में सुनवाई के लिए दो सितंबर की तारीख तय की है।
अमेठी जिले के कमरौली थाने के पूरे ठकुराइन मजरे बरसंडा निवासी वादी राकेश कुमार ने 15 नवंबर 2012 की घटना बताते हुए गांव के ही आरोपी सगे भाई रामजस, राम समुझ, सह आरोपी सगे भाई ननकू व रामसुमेर के खिलाफ प्राणघातक हमले व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में साक्ष्य की कार्रवाई पूरी हो गई है। अदालत ने बीते पेशी पर आरोपियों का बयान दर्ज करने के लिए सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश जारी किया था, लेकिन अदालत के आदेश को अनदेखा कर आरोपी रामसुमेर बुधवार को गैरहाजिर रहा।
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उसकी तरफ से हाजिरी माफी अर्जी पेश की गई। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता ने अर्जी पर विरोध जताया। जिनकी मांग पर अदालत ने आरोपी की अर्जी खारिज करते हुए उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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अमेठी जिले के कमरौली थाने के पूरे ठकुराइन मजरे बरसंडा निवासी वादी राकेश कुमार ने 15 नवंबर 2012 की घटना बताते हुए गांव के ही आरोपी सगे भाई रामजस, राम समुझ, सह आरोपी सगे भाई ननकू व रामसुमेर के खिलाफ प्राणघातक हमले व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।
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इस मामले में साक्ष्य की कार्रवाई पूरी हो गई है। अदालत ने बीते पेशी पर आरोपियों का बयान दर्ज करने के लिए सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश जारी किया था, लेकिन अदालत के आदेश को अनदेखा कर आरोपी रामसुमेर बुधवार को गैरहाजिर रहा।
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उसकी तरफ से हाजिरी माफी अर्जी पेश की गई। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता ने अर्जी पर विरोध जताया। जिनकी मांग पर अदालत ने आरोपी की अर्जी खारिज करते हुए उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। (संवाद)