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57 बंदी पैरोल पर होंगे रिहा
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सुल्तानपुर। जिला जज के आदेश पर जिला कारागार में निरुद्घ 57 बंदी अंतरिम जमानत पर रिहा होंगे। इस संबंध में जिला कारागार से आए प्रार्थना पत्रों पर विचार के बाद न्यायालय ने निर्णय लिया है।
कारागार से आए प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में यह निर्णय लिया है। न्यायालय ने 57 बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है।
आदेश जारी करते हुए न्यायालय ने बंदियों को 60 दिन के पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद सक्षम न्यायालय में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया है। आत्म समर्पण नहीं करने वाले बंदियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
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कारागार से आए प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में यह निर्णय लिया है। न्यायालय ने 57 बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है।
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आदेश जारी करते हुए न्यायालय ने बंदियों को 60 दिन के पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद सक्षम न्यायालय में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया है। आत्म समर्पण नहीं करने वाले बंदियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
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