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Sultanpur News: किशोरी के अपहरण के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास
Fri, 29 Aug 2025 01:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 29 Aug 2025 01:10 AM IST
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सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट/एफटीसी द्वितीय की अदालत ने बृहस्पतिवार को किशोरी के अपहरण से जुड़े मामले में आरोपी को पाॅक्सो एक्ट के आरोप में बरी कर दिया, वहीं अपहरण का दोषी माना है। अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास व कुल 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
अखंडनगर थाने के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 10 अगस्त 2013 की घटना बताते हुए इसी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी विकास के खिलाफ शादी का झांसा देकर नाबालिग पुत्री को अगवा करने व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला। संवाद
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अखंडनगर थाने के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 10 अगस्त 2013 की घटना बताते हुए इसी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी विकास के खिलाफ शादी का झांसा देकर नाबालिग पुत्री को अगवा करने व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला। संवाद
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