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गड़बड़ी पर 27 विक्रेताओं को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
Updated Wed, 12 Aug 2015 10:37 PM IST
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सुल्तानपुर। अनाज वितरण के लिए कराई गई क्रॉस चेकिंग के दूसरे चरण की जांच में 27 उचित दर विक्रेताओं को शासनादेश के मुताबिक राशन नहीं बांटने का दोषी पाया गया है। डीएम की संस्तुति पर सभी को नोटिस देकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। वाजिब जवाब नहीं मिलने पर कोटा लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
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वित्तीय सत्र 2015 की शुरुआत में जिले की सभी सस्ते गल्ले की दुकानों से अतिरिक्त बीपीएल व अतिरिक्त एपीएल योजना का तीन माह का राशन एक साथ वितरित करने का जिलाधिकारी ने आदेश दिया था। आदेश पर हुए राशन वितरण में कोटेदारों ने बड़े पैमाने पर गेहूं और चावल की कालाबाजारी की थी।
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गोपनीय रिपोर्ट पर डीएम ने अनाज वितरण की क्रॉस चेकिंग करने के आदेश दिए थे। हलका क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षकों को दूसरे हलके में जांच के लिए भेजा गया था। दो माह बाद आई दूसरे चरण की क्रॉस चेकिंग की रिपोर्ट में 27 उचित दर विक्रेताओं को दोषी पाया गया है। इन अनाज विक्रेताओं को गड़बड़ी का दोषी पाया गया है।
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नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि डीएम के आदेश पर 27 सरकारी विक्रेताओं को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। सही जवाब नहीं मिलने पर कोटा निलंबित कर दिया जाएगा।