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गौरीगंज के पूर्व कोतवाल पर कोर्ट ने ठोंका 100 रुपये जुर्माना

Fri, 19 Mar 2021 11:10 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Mar 2021 11:10 PM IST
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100 rupees penalty imposed on former police man
सुल्तानपुुर। गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह पर दर्ज मुकदमे में कोतवाल के गवाही देने न आने पर कोर्ट सख्त हो गई। शुक्रवार को स्पेशल जज एमपी-एमलए पीके जयंत ने मेरठ जिले के सीओ सरधना के पद तैनात गौरीगंज के पूर्व कोतवाल आरपी शाही पर 100 रुपये जुर्माना ठोंक दिया।
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कोर्ट ने जुर्माना की वसूली उनके वेतन से करने के लिए मेरठ के डीएम व टीओ (मुख्य कोषाधिकारी) को आदेश की प्रति भेजी है। अदालत ने मेरठ के एसपी के पास सीओ की गिरफ्तारी वारंट भेजा है। मामले में अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी।
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17 फरवरी 2017 को अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक आरपी शाही ने गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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आरोप है कि सपा प्रत्याशी के तौर पर यू-ट्यूब व फेसबुक पर बिना अनुमति लिए जनसभा करते समय निर्वाचन अधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप किया और वोटरों को नुकसान पहुंचाने के लिए धमकाया था। विधायक पर दर्ज केस में गवाही देने के लिए कोर्ट ने कोतवाल आरपी शाही को तलब किया था, लेकिन वे अदालत नहीं आ रहे हैं।
शुक्रवार को स्पेशल जज एमपी-एमलए पीके जयंत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मेरठ जिले के सीओ सरधना के पर तैनात पूर्व कोतवाल आरपी शाही पर 100 रुपये जुर्माना ठोंक दिया। कोर्ट ने जुर्माना की वसूली उनके वेतन से कटौती करने के लिए मेरठ के डीएम व टीओ (मुख्य कोषाधिकारी) को आदेश की प्रति भेजी है।

अदालत ने मेरठ के एसपी के पास सीओ की गिरफ्तारी का वारंट भेजा है। शुक्रवार को पेशी पर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तिथि नियत की है।
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