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Sultanpur News: दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल का कठोर कारावास

Thu, 18 Sep 2025 12:40 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Sep 2025 12:40 AM IST
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10 years rigorous imprisonment to husband found guilty of dowry death
सुल्तानपुर। दहेज की मांग कर विवाहिता को प्रताड़ित करने व उसे मौत के घाट उतारने के 11 वर्ष पुराने मामले में एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज राकेश की अदालत ने मामले में आरोपी पति को दहेज हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जयसिंहपुर थाने के केवटहिया मजरे विरैता, पाल्हीपुर निवासी बब्लू निषाद के साथ अयोध्या जिले के जजवारे हैदरगंज निवासी मोतीलाल निषाद ने वर्ष 2013 में अपनी पुत्री प्रीती का विवाह कराया था। आरोप के मुताबिक, पति बब्लू व अन्य ससुरालीजन उनकी पुत्री को दहेज की मांग कर अक्सर प्रताड़ित करते रहे, और मांग नहीं पूरी होने पर उसे मार डाला।
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वादी की तहरीर पर 16 अगस्त 2014 को आरोपी ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच में अन्य आरोपी ससुरालीजनों को क्लीनचिट दे दी, जबकि पति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने आरोपी पति बब्लू निषाद को कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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