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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो/ सोनभद्र
Updated Fri, 30 Sep 2016 09:12 PM IST
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जिला जज कुलदीप कुमार द्वितीय ने पत्नी की हत्या के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर तीन माह के सश्रम कारावास की सजा होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के घघरी गांव निवासी राजपती पत्नी श्रीराम कोरवा की तबियत खराब चल रही थी। उसे बुखार आ रहा था। श्रीराम के पुत्र ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी मां और पिता के बीच सही ढंग से उपचार न कराने को लेकर विवाद हो गया था। इस पर पिता ने मां को कुल्हाड़ी से मार दिया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। 22 अक्तूबर 2010 को उसकी मौत हो गई। यह मामला न्यायालय में लंबित चल रहा था। शुक्रवार को जिला जज कुलदीप कुमार द्वितीय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद श्रीराम कोरवा को हत्या का दोषी पाया। इस पर उन्होंने श्रीराम को आजीवन कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के घघरी गांव निवासी राजपती पत्नी श्रीराम कोरवा की तबियत खराब चल रही थी। उसे बुखार आ रहा था। श्रीराम के पुत्र ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी मां और पिता के बीच सही ढंग से उपचार न कराने को लेकर विवाद हो गया था। इस पर पिता ने मां को कुल्हाड़ी से मार दिया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। 22 अक्तूबर 2010 को उसकी मौत हो गई। यह मामला न्यायालय में लंबित चल रहा था। शुक्रवार को जिला जज कुलदीप कुमार द्वितीय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद श्रीराम कोरवा को हत्या का दोषी पाया। इस पर उन्होंने श्रीराम को आजीवन कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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