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Sonebhadra News: परिवहन विभाग ने लागू की एकमुश्त समाधान योजना

Fri, 08 Nov 2024 10:59 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 08 Nov 2024 10:59 PM IST
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Transport Department implemented one-time settlement scheme
सोनभद्र। वाहन स्वामियों के लिए परिवहन विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। इसके तहत वाहन पर बकाया टैक्स जमा करने पर उन्हें छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट पाने के लिए तीन माह के अंदर उन्हें विभाग में योजना के तहत पंजीकरण कराना होगा। जिले में 4300 से अधिक वाहन स्वामी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। वाहन टैक्स के रूप में उन पर 30 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।
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योजना के तहत ऐसे वाहन स्वामी या उनके विधिक वारिस को विभाग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एआरटीओ (प्रशासन) के समक्ष आवेदन करना होगा। तिपहिया एवं हल्के मोटर यानों (7500 किग्रा सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपये और अन्य वाहनों के लिए 500 रुपये की राशि जमा करनी होगी। इसके बाद वाहन स्वामी को निर्धारित कर पर ब्याज से छूट दी जाएगी। एआरटीओ धनबीर यादव ने बताया कि योजना से वाहन स्वामियों को अवगत कराया जा रहा है। वह तीन माह के अंदर पंजीकरण कराकर इसका लाभ ले सकते हैं।
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