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Sonebhadra News: अनुसूचित जाति की युवती से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष साल की सजा
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करमा थाना में पंजीकृत मारपीट, छेड़खानी और दुष्कर्म के मुकदमे में कोर्ट ने दो दोषियों को सजा सुनाई है। सोमवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट आबिद शमीम ने उन्हें कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के मुताबिक वर्ष 2023 में कसया गांव निवासी ऋषिकेश मिश्र और प्रभाकर दत्त मिश्र के विरुद्ध दुष्कर्म, छेड़खानी, एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावलियों के अवलोकन पर ऋषिकेश मिश्र को दुष्कर्म, मारपीट व एससी-एसटी एक्ट का दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद की सजा सुनाई।
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कोर्ट ने 49 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त भुगतनी होगी। वहीं प्रभाकर दत्त मिश्र को छेड़खानी, मारपीट व एससी-एसटी एक्ट में तीन वर्ष की कैद और 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन के मुताबिक वर्ष 2023 में कसया गांव निवासी ऋषिकेश मिश्र और प्रभाकर दत्त मिश्र के विरुद्ध दुष्कर्म, छेड़खानी, एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावलियों के अवलोकन पर ऋषिकेश मिश्र को दुष्कर्म, मारपीट व एससी-एसटी एक्ट का दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद की सजा सुनाई।
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कोर्ट ने 49 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त भुगतनी होगी। वहीं प्रभाकर दत्त मिश्र को छेड़खानी, मारपीट व एससी-एसटी एक्ट में तीन वर्ष की कैद और 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।