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Sonebhadra: दुष्कर्म पीड़िता की है आठ साल की बेटी, वकील का दावा-दुष्कर्म की घटना में नाबालिग हो गई थी गर्भवती
Fri, 15 Dec 2023 05:28 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोनभद्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोनभद्र
Published by: किरन रौतेला
Updated Fri, 15 Dec 2023 05:28 PM IST
सार
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विकाश शाक्य ने बताया कि नौ साल पूर्व हुए दुष्कर्म की घटना में पीड़िता गर्भवती हो गई थी, उसी गर्भ से बेटी हुई है।
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Sonebhadra
- फोटो : संवाद
विस्तार
भाजपा विधायक राम दुलार गोंड को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।
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दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता को आठ साल की बेटी है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विकाश शाक्य ने बताया कि नौ साल पूर्व हुए दुष्कर्म की घटना में पीड़िता गर्भवती हो गई थी, उसी गर्भ से बेटी हुई है। विधायक काे दोष सिद्ध करार दिए जाने पर पीड़िता ने खुशी जाहिर की। बताया कि नौ साल की लंबी लड़ाई के बाद उन्हे न्याय मिला है।
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नाबालिग को एक साल तक धमकी देने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार को 25 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
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कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है।