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पूर्व जिलाध्यक्ष समेत सात के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

Fri, 11 Sep 2020 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2020 11:39 PM IST
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Order to register case against seven including former district president
सोनभद्र। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार ने जालसाजी कर ईंट भट्ठा व्यवसाय हड़पने के एक मामले में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय यादव समेत सात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश अनपरा धानाध्यक्ष को दिया।
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अनपरा थाना क्षेत्र केऔड़ी निवासी सुभाष चंद्र यादव ने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि औड़ी में सिंगरौली रोड पर उसकी कीब साढ़े सार बिगहा जमीन है। उक्त भूमि में ईट बनाने कार्य चलता है। साल भर से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। इसका लाभ उठाकर उसका भतीजा व्यवसाय हड़पने की नीयत से अपने पिता का नाम बदल कर उसके पिता का नाम प्रयोग कर 20 जुलाई 2018 को उक्त अराजी का एक वर्ष का रजिस्अर्ड अनुबंध उपनिबंधक कार्यालय दुद्वी सोनभद्र कार्यालय में एक व्यक्ति के नाम से करके सात लाख ले लिया और संपूर्ण व्यवसाय सुपुर्द कर दिया। वादी स्वस्थ होकर छह जून 2020 को अपने ईट भट्ट पर गया तो देखा कार्यालय में उसके भतीजा के साथ कई लोग बैठे हैं। वह कार्यालय में घुसने का प्रयास तो विपक्षीगणों ने उसे घुसने नहीं दिया। उसी दनि उसने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार ने अनपरा थानाध्यक्ष को औड़ी निवासी सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय यादव, राजीव कुमार, अशोक राज, पप्पू नायडू, रामधार सिंह, राजेश यादव व धर्मदेव यादव के खिलाफ घटना के बावत उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। साथ ही आख्या तीन दिन दिवस के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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