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अब कोटे के अनाज की कालाबाजारी कठिन

Wed, 23 Nov 2016 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/सोनभद्र
अमर उजाला ब्यूरो/सोनभद्र Updated Wed, 23 Nov 2016 11:09 PM IST
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अब कोटेदारों को अनाज की कालाबाजारी करना आसान नहीं होगा। सेक्रेटरी-लेखपालों को अपनी मौजूदगी में अनाज एवं केरोसिन वितरित कराने का फरमान जारी हुआ है। वितरण रजिस्टर पर सेक्रेटरी एवं लेखपाल को हस्ताक्षर करना होगा। इसका सत्यापन जिलास्तरीय अधिकारी करेंगे।

बतादें कि जिले में लगभग 668 वितरण प्रणाली की दूकान संचालित हो रही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत भिक्षावृत्ति, घरेलू कामकाज, जूते, चप्पल की मरम्मत, फेरी, खुमचा लगाने, कुष्ठ, एड्स रोग से पीड़ित, अनाथ आदि परिवारों का पात्र गृहस्थी के लिए चयन हुआ है। राबट्र्सगंज, घोरावल, चतरा, नगवां, चोपन, दुद्धी, म्योरपुर और बभनी ब्लॉक क्षेत्र में करीब दो लाख 60 हजार पात्र गृहस्थी और अंत्योदय के लगभग 60558 राशन कार्डधारक हैं। अक्सर किसी न किसी कोटेदार के खिलाफ कलेक्ट्रेट और तहसील में प्रदर्शन कर दूकान को निलंबित करने के लिए शिकायती पत्र दिया जाता है। शिकायतकर्ताओं का आरोप रहता है कि कोटेदार निमयानुसार उन्हें अनाज और केरोसिन नहीं दे रहा है। डीएम सीबी सिंह ने बताया कि राजस्व और पंचायत के कर्मचारियों की मौजूदगी में वितरण कराने का निर्णय लिया है। दिसंबर से सभी सेक्रेटरियों और लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्र के कोटे की दूकानों पर जाकर            कोटेदार से कार्डधारकों को अनाज, केरोसिन वितरित कराने का निर्देश दिया गया है। वितरण रजिस्टर पर जिन लेखपाल व सेक्रेटरी को हस्ताक्षर होगा।
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