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Sonebhadra News: 14 अगस्त तक गैर ऋणी किसान करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा

Fri, 07 Aug 2026 01:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2026 01:46 AM IST
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Non-loanee farmers will be able to insure Kharif crops until August 14
सोनभद्र। खरीफ-2026 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल शुरू हो गया है। उप कृषि निदेशक ने जिले के किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी (बिना केसीसी) किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि ऋणी (केसीसी धारक) किसान 31 अगस्त तक योजना का लाभ ले सकते हैं। उप कृषि निदेशक ने बताया कि गैर ऋणी किसान कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों, निकटतम सहज जन सेवा केंद्र या एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और स्वयं बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि खरीफ-2026 के लिए जनपद में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तिल और अरहर को अधिसूचित फसलों में शामिल किया गया है। किसानों को कुल बीमित राशि का केवल दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर किसान भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिले में फसल बीमा के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है।
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