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Sonebhadra News: 15 दिन बाद नाबालिग की होनी थी शादी, प्रशासन ने रोका

Sun, 21 Apr 2024 11:02 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 21 Apr 2024 11:02 PM IST
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Minor's marriage was to take place after 15 days, administration stopped it
पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग की शादी कराने की तैयारी चल रही थी। 15 दिन बाद ही नाबालिग की शादी होनी थी। इसकी सूचना मिलने पर शनिवार की रात में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने नाबालिग की शादी को रोकवा दिया।
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चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को सूचना मिली कि पन्नूगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की शादी 10 मई 2024 को होना तय किया गया है। जिस लड़की की शादी तय हुई है, उसकी उम्र 14 वर्ष है। सूचना मिलने पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी पुनीत टंडन ने जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता आकांक्षा उपाध्याय एवं चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट से सुपरवाईजर, सुधा गिरि, धर्मवीर सिंह, काउंसलर अमन कुमार सोनकर की संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। टीम ने पन्नूगंज थाने की पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए मौके पर पहुंच कर लड़की की उम्र के संबंध में साक्ष्य प्राप्त किया। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बालिका की उम्र 14 वर्ष निकली। इसके बाद टीम लड़की को अपने अभिरक्षा में लेते हुए पन्नूगंज थाना पहुंच गई। जहां जरूरी कार्रवाई करते हुए बालिका को बाल गृह बालिका इंद्रपुरी कॉलोनी रॉबर्ट्सगंज में आवासित करवा दिया।
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जिला बाल संरक्षण इकाई के ओआरडब्ल्यू शेषमणि दुबे ने बताया कि जनपद स्तर पर बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया जा रहा है। कहा कि लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग की तरफ से विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, विवाह कराने वाले पंडित के साथ अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि इस प्रकार की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचित करें।
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