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Sonebhadra News: हेरोइन तस्करी के दोषी को 10 वर्ष की कैद
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सोनभद्र। करीब छह वर्ष पुराने हेरोइन तस्करी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 20 जुलाई 2017 को राबर्ट्सगंज थाने के उप निरीक्षक अवधेश कुमार यादव ने गश्त के दौरान रेलवे स्टेशन मोड़ के पास से पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा। तलाशी में उसके कब्जे से 17 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में उसकी पहचान बंटी कंजड़ निवासी कंजड़ बस्ती थाना राबर्ट्सगंज के रूप में हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी बंटी कंजड़ को दस वर्ष कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। कोर्ट ने 17 ग्राम हेरोइन को नष्ट करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 20 जुलाई 2017 को राबर्ट्सगंज थाने के उप निरीक्षक अवधेश कुमार यादव ने गश्त के दौरान रेलवे स्टेशन मोड़ के पास से पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा। तलाशी में उसके कब्जे से 17 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में उसकी पहचान बंटी कंजड़ निवासी कंजड़ बस्ती थाना राबर्ट्सगंज के रूप में हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी बंटी कंजड़ को दस वर्ष कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। कोर्ट ने 17 ग्राम हेरोइन को नष्ट करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।
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