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Sonebhadra News: प्रेमिका के पति की गर्दन रेतकर ली थी जान, जमानत से इन्कार
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सोनभद्र। मजदूरी करने के बहाने पहले दोस्ती की, इसके बाद उसकी पत्नी से नजदीकियां बढ़ाई। फिर दोस्त की हत्या कर दी। के मामले में अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। बचाव पक्ष ने सियासी दबाव में आरोपी बनाए जाने की दलील दी थी लेकिन पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सात अगस्त को दुद्धी कोतवाली क्षेत्र निवासी राजगीर मिस्त्री की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। शव सड़क किनारे लहूलुहान हालत में पाया गया था। पुत्री की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया था कि उसके पिता खेत पर काम कर रहे थे। दोपहर एक बजे खजुरी निवासी गुड्डू उर्फ जाहिर ने फोन कर उन्हें बुलाया। सुनसान स्थान पर ले पीछे से सिर पकड़कर चाकू से गर्दन काट दी। जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।
गत नौ अगस्त को आरोपी को दुद्धी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में अर्जी दाखिल कर जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई। दलील दी कि राजनीतिक दबाव में आकर गलत तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस मुठभेड़ को भी गलत ठहराया गया। वहीं अभियोजन पक्ष का दावा था कि पुलिस मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी हुई।
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हत्या के लिए उसने जिस चाकू का प्रयोग किया था उसे घटनास्थल के पास झाड़ी से बरामद किया गया। उसने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की चाकू मारकर की है। मामला गंभीर प्रकृति का है। न्यायालय ने पाया कि आरोपी एफआईआर में नामजद है। केस डायरी में आरोपी का जो बयान दर्ज किया गया है उसमें मृतक की पत्नी से प्रेम प्रसंग के कारण हत्या की बात स्वीकार की गई है। जो तथ्य और परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए जमानत अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती।
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सात अगस्त को दुद्धी कोतवाली क्षेत्र निवासी राजगीर मिस्त्री की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। शव सड़क किनारे लहूलुहान हालत में पाया गया था। पुत्री की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया था कि उसके पिता खेत पर काम कर रहे थे। दोपहर एक बजे खजुरी निवासी गुड्डू उर्फ जाहिर ने फोन कर उन्हें बुलाया। सुनसान स्थान पर ले पीछे से सिर पकड़कर चाकू से गर्दन काट दी। जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।
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गत नौ अगस्त को आरोपी को दुद्धी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में अर्जी दाखिल कर जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई। दलील दी कि राजनीतिक दबाव में आकर गलत तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस मुठभेड़ को भी गलत ठहराया गया। वहीं अभियोजन पक्ष का दावा था कि पुलिस मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी हुई।
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हत्या के लिए उसने जिस चाकू का प्रयोग किया था उसे घटनास्थल के पास झाड़ी से बरामद किया गया। उसने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की चाकू मारकर की है। मामला गंभीर प्रकृति का है। न्यायालय ने पाया कि आरोपी एफआईआर में नामजद है। केस डायरी में आरोपी का जो बयान दर्ज किया गया है उसमें मृतक की पत्नी से प्रेम प्रसंग के कारण हत्या की बात स्वीकार की गई है। जो तथ्य और परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए जमानत अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती।