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गैंग लीडर समेत चार दोषियों को दो-दो वर्ष की कैद

Sat, 30 Apr 2022 11:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 30 Apr 2022 11:27 PM IST
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Four convicts including gang leader imprisoned for two years
अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को गैंगेस्टर एक्ट में गैंग लीडर समेत चार दोषियों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई। उन पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा कोतवाल 6 नवंबर 2002 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे। इस दौरान उन्हें गैंग लीडर निर्भय सिंह के सक्रिय गिरोह के बारे में जानकारी मिली। लोगों ने बताया कि गिरोह के सक्रिय सदस्य करमा कोतवाली क्षेत्र के खैरी गांव निवासी राम सिंह, गुलाब सिंह व दीनानाथ सिंह हैं। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर निर्भय सिंह, सक्रिय सदस्यों राम सिंह, गुलाब सिंह व दीनानाथ सिंह को दो-दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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