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एनजीटी के निर्देशों के अनुरूप करें राख का निस्तारण

Wed, 30 Sep 2020 10:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2020 10:57 PM IST
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Dispose of ash according to the instructions of NGT
सोनभद्र। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एनजीटी के अनुपालन के संबंध में जिले में स्थापित विद्युत उत्पादन इकाईयों व औद्योगिक इकाईयों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि औद्योगिक इकाईयों व विद्युत उत्पादन इकाईयों से निकलने वाली फ्लाई ऐश/राख का निस्तारण नियमानुसार किया जाय।
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औद्योगिक इकाईयां सामाजिक नैगमिक दायित्व के तहत अपने-अपने किये गये पेयजल व्यवस्थाओं आदि की रिपोर्ट जिले स्तर पर प्रस्तुत करें। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राख आदि अपशिष्टों के निस्तारण के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण, वन विभाग, राजस्व विभाग, खनन विभाग की संयुक्त टीम बनाकर एनजीटी के निर्देशों का पालन के लिए रिपोर्ट तैयार करें। बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राधेश्याम व प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा प्रखर मिश्रा ने वन विभाग व प्रदूषण विभाग के तथ्यों को रखते हुए नियमानुसार मानकों का पालन करने की बात कहीं।
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बिन्दुवार समीक्षा करते हुए एनजीटी के अनुरूप कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये। इस बैठक में उप जिलाधिकारी ओबरा प्रकाश चन्द्र, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राधेश्याम, वरिष्ठ खान अधिकारी मोहम्मद महबूब, औद्योगिक इकाईयों के पदाधिकारी व विद्युत उत्पादन इकाईयों के अधिकारी मौजूद रहे।
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