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निर्माण श्रमिकों को हर साल मिलेगा आर्थिक सहायता
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सोनभद्र। श्रम विभाग में पंजीकरण कराए निर्माण श्रमिकों को अब हर साल दो से तीन हजार रुपये का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। उक्त आर्थिक सहायता चिकित्सा सहायता योजना के तहत श्रमिकों को दी जाएगी। योजना का लाभ पंजीकरण कराये श्रमिक ही उठा सकते हैं। इस योजना के लाभ के लिए श्रमिक आवेदन कर सकते हैं।
अपर श्रम आयुक्त मिर्जापुर मंडल सरजू राम ने बताया कि सोनभद्र में कुल एक लाख 24 हजार 970 श्रमिक पंजीकरण कराये हैं।
श्रमिकों की खुशहाली एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी क्रम में एक चिकित्सा सुविधा योजना संचालित है। इस योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकरण कराये श्रमिकों को साल में एक बार आर्थिक मदद दी जाती है। उन्होंने बताया कि विवाहित परिवारयुक्त पंजीकृत निर्माण श्रमिक को तीन हजार रुपये प्रतिवर्ष तथा बिल्कुल अकेले पंजीकृत निर्माण श्रमिक को दो हजार रुपये प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत दी जाती है। यदि पति-पत्नी या आश्रित पुत्र-पुत्री निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है तो परिवार को इकाई मानकर योजना के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि का भुगतान किया जाता है। ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हैं और जिन्होंने पंजीकरण के समय पिछले 12 माह में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो वे इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले श्रमिकों का विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है।
अपर श्रम आयुक्त मिर्जापुर मंडल सरजू राम ने बताया कि पंजीकरण कराये श्रमिकों को चिकित्सा सहायता योजना के तहत तीन हजार रुपये तक की सरकारी मदद साल में एक बार मिलती है। पंजीकृत श्रमिकों के आवेदन पर योजना का लाभ दिया जाता है। योजना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
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अपर श्रम आयुक्त मिर्जापुर मंडल सरजू राम ने बताया कि सोनभद्र में कुल एक लाख 24 हजार 970 श्रमिक पंजीकरण कराये हैं।
श्रमिकों की खुशहाली एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी क्रम में एक चिकित्सा सुविधा योजना संचालित है। इस योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकरण कराये श्रमिकों को साल में एक बार आर्थिक मदद दी जाती है। उन्होंने बताया कि विवाहित परिवारयुक्त पंजीकृत निर्माण श्रमिक को तीन हजार रुपये प्रतिवर्ष तथा बिल्कुल अकेले पंजीकृत निर्माण श्रमिक को दो हजार रुपये प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत दी जाती है। यदि पति-पत्नी या आश्रित पुत्र-पुत्री निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है तो परिवार को इकाई मानकर योजना के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि का भुगतान किया जाता है। ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हैं और जिन्होंने पंजीकरण के समय पिछले 12 माह में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो वे इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले श्रमिकों का विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है।
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अपर श्रम आयुक्त मिर्जापुर मंडल सरजू राम ने बताया कि पंजीकरण कराये श्रमिकों को चिकित्सा सहायता योजना के तहत तीन हजार रुपये तक की सरकारी मदद साल में एक बार मिलती है। पंजीकृत श्रमिकों के आवेदन पर योजना का लाभ दिया जाता है। योजना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
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