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टीपर से दबकर मुंशी की मौत मामले में अज्ञात चालक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

Thu, 19 Nov 2020 10:23 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2020 10:23 PM IST
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Case registered for culpable homicide on unknown driver in Munshi death case in Sonbhadra
ओबरा। स्थानीय बिल्ली खनन क्षेत्र के एक खदान में बुधवार को टीपर से दबकर मुंशी की मौत मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने टीपर को जब्त कर लिया है।
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बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के रास पहाड़ी क्षेत्र में स्थित 150 फिट गहरे एक खदान में बुधवार की सुबह पत्थर लोडिंग के दौरान एक खदान मुंशी गिरीश देव पांडेय (42) निवासी हाल पता अघोर सेवा सदन के निकट की टीपर से दबकर मौत हो गई थी। इसके बाद सभी मजदूर भाग गए थे। खनन क्षेत्र में हड़कंप मच गया वही आसपास की कई खदानों में कार्य बंद कर दिया गया था। मृतक खदान में ही खड़ा होकर लोडिंग का कार्य करा रहा था कि टीपर की चपेट में आ गया था। ओबरा पुलिस ने मृतक की पत्नी संजू पांडेय की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ धारा 379 व 304 ए के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। ओबरा पुलिस टीपर को अपने कब्जे में ले लिया है। ओबरा प्रभारी निरीक्षक शैलेश राय ने बताया कि टीपर चालक फरार है जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया कि खदान मालिक की ओर से मृतक की पत्नी को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है।
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सुरक्षा नियमों की होती है अनदेखी
ओबरा। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के एक खदान में बुधवार को हादसे में मुंशी की हुई मौत को लेकर सुरक्षा नियमों पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। जहां हादसा हुआ वह खदान 150 फ़ीट से भी गहरी है। वहीं खदान में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने की बात भी सामने आई है। खान सुरक्षा निदेशालय व अन्य विभागों के जिम्मे यह कार्य है कि समय समय पर खदानों का निरीक्षण कर नियमों कड़ाई से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए लेकिन ऐसा नहीं किया जाता।
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