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पट्टा धारक समेत चार पर धोखाधड़ी का केस

Thu, 30 Sep 2021 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 30 Sep 2021 11:39 PM IST
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Case of fraud on four including lease holder
चोपन थाना क्षेत्र में बुधवार की रात चेकिंग के दौरान खनन विभाग की टीम ने फर्जी परमिट पर गिट्टी का परिवहन कर रहे एक ट्रक को चालक समेत पकड़ लिया। बृहस्पतिवार को ज्येष्ठ खान अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने पट्टाधारक, ट्रांसपोर्टर, ट्रक मालिक और चालक के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। इससे फर्जी परमिट पर परिवहन कर राजस्व को क्षति पहुंचाने वालों में हड़कंप मच गया है। ज्येष्ठ खान अधिकारी ने बताया कि बुधवार की रात करीब पौने दो बजे चोपन में एक ट्रक को गिट्टी लोड कर परिवहन करते हुए पाया गया। ट्रक चालक राजेश कुमार निवासी अलौडर थाना चोपन की ओर से गिट्टी परिवहन के संबन्ध ट्रांजिट परमिट 25 सितंबर रात साढ़े आठ बजे का खनन पट्टाधारक मां अंबा इंटरप्राइजेज ग्राम बडकुड तहसील चितरंगी, जनपद- सिंगरौली मध्य प्रदेश का प्रस्तुत किया गया। परमिट में गंतव्य स्थान श्रीविम इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. सोनभद्र उल्लिखित है। दोनों के बीच की दूरी 1500 किमी अंकित है। परमिट के साथ संलग्न इंटर स्टेट ट्रांजिट पास में अनुमानित दूरी 500 किमी अंकित है। इंटर स्टेट टॉजिट पास में ट्रांसपोर्टर का नाम पीयूष कम्यूनिकेशन, खनिज की मात्रा 14 घन मीटर और लोडिंग प्वाइंट छत्तीसगढ़ अंकित है। इस प्रकार ट्रांजिट परमिट व इंटर स्टेट ट्रांजिट पास में अंकित प्रविष्टि भिन्न पाई गई। खनन पट्टा क्षेत्र से गंतव्य की वास्तविक दूरी चोपन तक महज 65 किमी और अधिकतम समय चार घंटा है। इससे स्पष्ट है कि संबन्धित पट्टाधारक, खनिज क्रेता सप्लायर (ट्रांसपोर्टर), वाहन स्वामी और चालक ने मिलीभगत कर गलत तथ्यों के आधार पर ट्रांजिट परमिट व इंटर स्टेट ट्रांजिट पास तैयार कर राजस्व की क्षति की है। चोपन थानाध्यक्ष केके सिंह ने बताया कि ज्येष्ठ खान अधिकारी की तहरीर पर पट्टाधारक, ट्रांसपोर्टर, ट्रक मालिक और चालक के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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