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Sonebhadra News: डीफाॅर्मा की परीक्षा की दलील देकर मांगी थी जमानत, खारिज

Sun, 08 Jun 2025 11:50 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Jun 2025 11:50 PM IST
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Bail was sought on the pretext of D.Pharma exam, but it was rejected
इलाज कराने अस्पताल पहुंची राॅबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाने के आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है।
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आरोपी ने सोमवार से शुरू हो रही डीफाॅर्मा की परीक्षा में शामिल होने की दलील देकर जमानत के लिए अर्जी दी थी।
बताते हैं कि अप्रैल में एसपी को सौंपे गए प्रार्थना पत्र में एक महिला ने बताया कि पति से मन मुटाव के कारण वह घुवास काॅलोनी में किराये का कमरा लेकर रहती थी।
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तीन अप्रैल की शाम तबीयत ठीक न होने पर इलाज के लिए कॉलोनी के ही एक क्लीनिक पर गई थी। वहां आरोपी संतोष मिला। आरोप है कि उसने कमर में इंजेक्शन लगाने की बात कहते हुए कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया।
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शिकायत पर बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने उसका वीडियो भी बना लिया था। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म, आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया था।
तर्क था कि वह डीफाॅर्मा की पढ़ाई कर रहा है। घर के बगल में स्थित प्राइवेट क्लीनिक पर काम करता है। बकाया पैसे न लौटाने पड़े, इसके लिए उसे दुष्कर्म के आरोप में फंसाया गया।
आरोपी ने सोमवार से शुरू हो रही डीफार्मा की परीक्षा में शामिल होने की दलील देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी। सरकारी अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना रानी की कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले को गंभीर अपराध की श्रेणी में माना। आरोपी संतोष का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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