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निजी कंपनी के प्रोपाइटर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस

Tue, 05 Feb 2019 11:26 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 05 Feb 2019 11:26 PM IST
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निजी कंपनी के प्रोपाइटर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस
सोनभद्र। बकाया भुगतान न करने के आरोप में सोमवार को राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने सोलंकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
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उरमौरा निवासी अशोक पाठक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 2016 में सोलंकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपाइटर संदीप सिंह ने चुर्क नहर के पटरी के मरम्मत का कार्य शुरू कराया। प्रोपराइटर ने उनकी पोकलेन मशीन, टीपर को पटरी के कार्य में लगाया था। 19 नवंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक उन्होंने 394984 रुपये का काम कराया, जिसके सापेक्ष भिन्न-भिन्न तिथियों में 1,95000 भुगतान किया। शेष बकाया राशि अभी तक नहीं मिली। अब कंपनी के प्रोपराइटर ने अपना मोबाइल तक बंद कर दिया है। उनका आरोप है कि कंपनी ने उन्हें 50 हजार का चेक दिया था। बैंक में चेक लगाया तो प्रोपराइटर ने पेमेंट रुकवा दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि कंपनी उनके साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रही है। सिटी सीओ राहुल मिश्रा ने बताया जौनपुर के टीडी कॉलेज रोड हुसैनाबाद निवासी एवं सोलंकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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