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मानधन योजना के लिए श्रमिकों का पंजीकरण शुरू
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रेणुकूट (सोनभद्र)। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाएगा। योजना के लाभ के लिए उनका पंजीकरण शुरू कर दिया है। पिपरी स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय के डीएलसी सरजू राम ने बताया कि बोर्ड की बीते दिनों हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 आयु वर्ग के सभी पंजीकृत श्रमिकों के हिस्से का मासिक अंशदान बोर्ड वहन करेगा। इसके समतुल्य धनराशि भारत सरकार भुगतान करेगी।
उपश्रमायुक्त ने बताया कि जिन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का अंशदान जमा है, उनके डाटा के आधार पर ई-गवर्नेंस से पात्र निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत कर पंजीयन कार्ड तथा पंजीयन विवरण पत्र की प्रति ब्लॉक वार बोर्ड मुख्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड पंजीयन कार्ड तथा विवरण पत्र क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराएगा। क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त पंजीयन कार्ड एवं विवरण पत्र के सापेक्ष संबंधित श्रमिकों को विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रेषित कर कार्यालय बुलाया जाएगा। कार्यालय में श्रमिकों का पंजीयन कार्ड उनकी प्राप्ति पर हस्ताक्षर लेते हुए प्राप्त करा दिए जाएंगे। पंजीयन विवरण प्रपत्र को नियमानुसार श्रमिकों से भरवा कर उनके हस्ताक्षर लेते हुए विवरण प्रपत्रों को स्थानीय भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय को प्राप्त कराया जाएगा। अगली किस्त का भुगतान बोर्ड तभी करेगा, जब क्षेत्रीय कार्यालय से यह आख्या प्राप्त हो जाए कि श्रमिकों को कार्ड हस्तगत करा दिया गया है तथा उनके विवरण पत्र पर हस्ताक्षर करा कर एलआईसी को उपलब्ध करा दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त पंजीयन कार्डों के वितरण के संबंध में यथावश्यक समय-समय पर श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश स्तर पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्रम आयुक्त ने बताया कि श्रमिकों के अंशदान की प्रथम किस्त का भुगतान सीधे बोर्ड ई गवर्नेंस मुख्यालय लखनऊ को करेगा। श्रमिकों के खाते से ऑटो डेबिट के जरिए राशि भेजी जाएगी।
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उपश्रमायुक्त ने बताया कि जिन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का अंशदान जमा है, उनके डाटा के आधार पर ई-गवर्नेंस से पात्र निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत कर पंजीयन कार्ड तथा पंजीयन विवरण पत्र की प्रति ब्लॉक वार बोर्ड मुख्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड पंजीयन कार्ड तथा विवरण पत्र क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराएगा। क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त पंजीयन कार्ड एवं विवरण पत्र के सापेक्ष संबंधित श्रमिकों को विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रेषित कर कार्यालय बुलाया जाएगा। कार्यालय में श्रमिकों का पंजीयन कार्ड उनकी प्राप्ति पर हस्ताक्षर लेते हुए प्राप्त करा दिए जाएंगे। पंजीयन विवरण प्रपत्र को नियमानुसार श्रमिकों से भरवा कर उनके हस्ताक्षर लेते हुए विवरण प्रपत्रों को स्थानीय भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय को प्राप्त कराया जाएगा। अगली किस्त का भुगतान बोर्ड तभी करेगा, जब क्षेत्रीय कार्यालय से यह आख्या प्राप्त हो जाए कि श्रमिकों को कार्ड हस्तगत करा दिया गया है तथा उनके विवरण पत्र पर हस्ताक्षर करा कर एलआईसी को उपलब्ध करा दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त पंजीयन कार्डों के वितरण के संबंध में यथावश्यक समय-समय पर श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश स्तर पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्रम आयुक्त ने बताया कि श्रमिकों के अंशदान की प्रथम किस्त का भुगतान सीधे बोर्ड ई गवर्नेंस मुख्यालय लखनऊ को करेगा। श्रमिकों के खाते से ऑटो डेबिट के जरिए राशि भेजी जाएगी।
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