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आवास सूची में हेराफेरी, प्रधान व सचिव को नोटिस
Updated Sat, 25 Aug 2018 11:28 PM IST
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विंढमगंज। दुद्धी ब्लाक के ग्राम पंचायत जोरूखाड़ में अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्ति का आवास पिछड़ी जाति के एक व्यक्ति को देने के मामले में शनिवार को प्रधान और सचिव को नोटिस जारी की गई है। बीडीओ ने उनसे रिकवरी करने का भी निर्देश जारी कर दिया है।
जोरूखाड़ के अनुसूचित जाति की ऊषा पुत्री ललई का नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता सूची में अंकित था। जिसका आवास आवंटन का प्रस्ताव पारित कर प्रधान व सचिव ने ब्लाक कार्यालय में पत्रावली जमा भी कर दी थी। ऊषा पुत्री ललई का आरोप है कि ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा रुपये की मांग किया जा रहा था। जिसे न देने पर मिलीभगत से उसके स्थान पर पिछड़ी जाति की ऊषा पत्नी संजय कुमार को पीएम आवास का प्रस्ताव भेज दिया गया। यह भी शिकायत की कि ऊषा पत्नी संजय आवास की पहली किस्त चालीस हजार रुपये निकाल कर उसमें से 10 हजार रुपये ग्राम प्रधान को भी दे दिया गया है। शिकायत मिलने पर खंड विकास अधिकारी रमाकांत सिंह ने जांच की तो मामले का खुलासा हो गया। बीडीओ ने आवास की दूसरी किस्त को रोकते हुए प्रथम किस्त की धनराशि को अपात्र लाभार्थी से रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया। इसके साथ ही दोषी पाए गए प्रधान व सचिव को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। बीडीओ रमाशंकर सिंह ने बताया कि कमीशन देकर लाभ लेने वाली अपात्र ऊषा देवी पत्नी संजय से रिकवरी का निर्देश दिया गया है। यदि वे आवास की पहली किस्त जमा नहीं करती है तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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जोरूखाड़ के अनुसूचित जाति की ऊषा पुत्री ललई का नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता सूची में अंकित था। जिसका आवास आवंटन का प्रस्ताव पारित कर प्रधान व सचिव ने ब्लाक कार्यालय में पत्रावली जमा भी कर दी थी। ऊषा पुत्री ललई का आरोप है कि ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा रुपये की मांग किया जा रहा था। जिसे न देने पर मिलीभगत से उसके स्थान पर पिछड़ी जाति की ऊषा पत्नी संजय कुमार को पीएम आवास का प्रस्ताव भेज दिया गया। यह भी शिकायत की कि ऊषा पत्नी संजय आवास की पहली किस्त चालीस हजार रुपये निकाल कर उसमें से 10 हजार रुपये ग्राम प्रधान को भी दे दिया गया है। शिकायत मिलने पर खंड विकास अधिकारी रमाकांत सिंह ने जांच की तो मामले का खुलासा हो गया। बीडीओ ने आवास की दूसरी किस्त को रोकते हुए प्रथम किस्त की धनराशि को अपात्र लाभार्थी से रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया। इसके साथ ही दोषी पाए गए प्रधान व सचिव को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। बीडीओ रमाशंकर सिंह ने बताया कि कमीशन देकर लाभ लेने वाली अपात्र ऊषा देवी पत्नी संजय से रिकवरी का निर्देश दिया गया है। यदि वे आवास की पहली किस्त जमा नहीं करती है तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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